केंद्रीय गृह मंत्रालय का फैसला: पंजाब, जम्मू-कश्मीर और राजस्थान के बाॅर्डर नो फ्लाइंग जोन घोषित, बाॅर्डर पर पाकिस्तान के ड्रोन भेजने की घटनाएं
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बॉर्डर जिलों की सीमा पर तीन से पांच किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। बिना अनुमति बॉर्डर जिलों में ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। (सिम्बॉलिक फोटो)
पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में नशे व हथियारों की खेप के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की बढ़ती घटनाओं के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान, पंजाब व जम्मू-कश्मीर बॉर्डर पर भारत-पाक सीमा को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। डीजीपी दिनकर गुप्ता के मुताबिक अब सभी बॉर्डर जिलों की सीमा पर तीन से पांच किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। बिना अनुमति बॉर्डर जिलों में ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पिछले काफी समय से आईबी, स्टेट इंटेलिजेंस से मिल रहे इनपुट के बाद मंत्रालय ने यह फैसला किया है। सरकार ने बीएसएफ, स्टेट पुलिस व इंटेलिजेंस विंग के आला अधिकारियों को सीमा पर जांच के लिए संयुक्त टीमें बनाने का आदेश दिया है। पंजाब में 2020 में पुलिस ने तस्करी व हथियार सप्लाई केस में 10 ड्रोन पकड़े हैं। इनसे 700 किलो हेरोइन समेत 13 तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
शादी व अन्य कार्यक्रमों के लिए लेनी होगी मंजूरी
सरकार के मुताबिक बॉर्डर जिलों में अगर किसी शादी समारोह या अन्य कार्यक्रमों में फोटोग्राफी के दौरान कोई व्यक्ति ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे जिला प्रशासन से इसकी इजाजत लेनी होगी। इजाजत के बावजूद उनपर सर्विलांस रखी जाएगी।