29 महीने बाद मिला न्याय: बिहार में 11 साल की छात्रा से 7 बार रेप करने वाले प्रिंसिपल को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई, टीचर को उम्रकैद
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प्रिंसिपल ने हैंडराइटिंग चेक करने के बहाने छात्रा को केबिन में बुलाकर पहली बार रेप किया था। इसमें टीचर ने उसकी मदद की थी। दोनों को कोर्ट ने 12 फरवरी को दोषी ठहराया था।
बिहार में 11 साल की एक छात्रा से 7 बार रेप करने के दोषी स्कूल प्रिंसिपल को सिविल कोर्ट ने सोमवार को मौत की सजा सुनाई है। उसकी मदद करने वाले टीचर को उम्रकैद मिली है। कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना है।
फुलवारी शरीफ के न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल राज सिंघानिया उर्फ अरविंद कुमार ने छात्रा को हैंडराइटिंग जांचने के बहाने बुलाया था। इसके बाद चाकू से डराकर उसके साथ रेप किया। यह मामला 2 साल पुराना है। बाद में भी नाबालिग से 6 बार रेप किया गया। इसमें प्रिंसिपल का साथ स्कूल का टीचर अभिषेक देता था। पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज अवधेश कुमार ने दोनों को सजा सुनाई।
अरविंद और अभिषेक को 12 फरवरी को दोषी ठहराया गया था। सजा सुनाए जाने के बाद अरविंद ने मीडियाकर्मियों के साथ बदतमीजी की। हथकड़ी लगे होने के बाद भी वह फोटोग्राफरों को रोकने के लिए दौड़ा। उसे रोकने के लिए पुलिस को पीछे भागना पड़ा। इस मामले में उम्रकैद पाने वाला अभिषेक दिव्यांग है।

फोटो लेने पर मीडियाकर्मियों के पीछे दौड़ पड़ा दोषी प्रिंसिपल अरविंद कुमार।
रेप का वीडियो बनाया, फिर ब्लैकमेल किया
प्रिंसिपल अरविंद ने हैंडराइटिंग चेक करने के बहाने लड़की को अपने केबिन में बुलाया था। इसके बाद उसे केबिन के पास बने कमरे में ले गया। वहां उसने पहली बार नाबालिग से रेप किया था। अरविंद ने रेप के दौरान लड़की का वीडियो भी बनाया था। किसी को इस बारे में बताने पर वह लड़की को वीडियो वायरल करने की धमकी देता था।
जांच के दौरान अरविंद और पीड़िता का DNA टेस्ट भी कराया गया। इसमें केस सही साबित हुआ। महिला थाना की जांच अधिकारी रवि रंजना कुमारी ने पूछताछ के बाद स्कूल से चाकू, 3 मोबाइल फोन और 1 रजिस्टर बरामद किया था।

कोर्ट कैंपस के बाहर दोनों दोषियों ने मीडियाकर्मियों के साथ बदतमीजी की।
गर्भ ठहरने पर परिवार को पता चला
31 साल का अरविंद फुलवारी के ही सबजपुरा का रहने वाला है। उसके पिता बैद्यनाथ सिंह झारखंड के जमशेदपुर में दरोगा हैं। 27 साल का अभिषेक मंत्रिमंडल कॉलोनी में रहता है। 11 साल की लड़की से रेप के इस केस में 29 महीने बाद सजा सुनाई गई है। सितंबर, 2018 में गर्भ ठहरने के बाद लड़की के परिवार को प्रिंसिपल की करतूत का पता चला।
लड़की ने मां को बताई पूरी बात
गर्भवती होने के बाद नाबालिग उल्टियां करने लगी थी। मां के पूछने पर उसने पूरी बात बताई। इसके बाद परिवार वाले नाबालिग को लेकर डॉक्टर के पास गए। वहां उसके प्रेग्नेंट होने की पुष्टि हुई। इसके बाद फुलवारीशरीफ थाने में शिकायत की गई। यहां से मामले को गर्दनीबाग के महिला थाने भेजा गया।